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हरियाणा जमाबंदी ऑनलाइन देखे और डाउनलोड करें (Free में) | Download Jamabandi in Haryana

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मित्रों, अगर आप किसी भी प्रकार की नई जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए उसकी जमीन की जमाबंदी नकल देखना बहुत जरूरी है। जमाबंदी में जमीन के असली मालिक का नाम, जमीन का सटीक क्षेत्रफल तथा जमीन किस प्रकार की है, यह सब दिया रहता है।

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जमीन खरीदने से पहले यह जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि खरीदी जाने वाली जमीन उपजाऊ है या नहीं या फिर जमीन पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा। इसलिए जमीन से जुड़ी कोई भी जानकारी जानने के लिए जमाबंदी नकल निकलना बेहद जरूरी है। इन्हीं सब कारणों से हमने आज अपने आर्टिकल में यह बताया है कि आप हरियाणा भूमि ऑनलाइन जमाबंदी नकल कैसे निकाले।

अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और किसी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी नकल निकालना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन जमाबंदी निकालने का तरीका जरूर पढ़ें और घर बैठे अपनी जमाबंदी, खेवट, खसरा, खाता नंबर यानी की जमीन का पूरा विवरण पता करें।

ऑनलाइन जमाबंदी नकल निकालने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में हरियाणा भूमि की जमाबंदी नकल निकालने की ऑफिशल वेबसाइट jamabandi.nic.in को खोलें।

स्टेप 2: अब वेबसाइट में ऊपर दिख रहे जमाबंदी के सेक्शन में क्लिक करके Jamabandi Nakal for Checking का ऑप्शन चुनें।

Note: ध्यान रहे, अगर आप यह प्रक्रिया अपने फोन में कर रहे हैं तो आपको जमाबंदी का ऑप्शन दाहिने तरफ दिख रहे 3 लाइन, यानी कि Menu section पर क्लिक करने के बाद मिलेगा।

स्टेप 3: अब Select type के ऑप्शन में आप जिस ऑप्शन द्वारा जमाबंदी नकल निकालना चाहते हैं उसे चुनें। इस आर्टिकल में हम आपके खसरा नंबर द्वारा जमाबंदी निकालने की प्रक्रिया बताएँगे। इसके लिए आप “By Khasra/Survey number” के ऑप्शन को चुनें।

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Note: आप चाहें तो “By owner name”, “By Khewat”, “By date of mutation” के ऑप्शन को चुनकर भी समान प्रक्रिया द्वारा ही अपना जमाबंदी नकल निकाल सकते हैं।

स्टेप 4: अब अपने जिला, तहसील, गांव तथा जमाबंदी वर्ष को चुनें।

स्टेप 5: अब पेज को स्क्रोल करने पर नीचे की तरफ आपको आपके चुने गए वर्ष में कितनी खतौनी, खेवट और खसरा नंबर दर्ज हुई है, वह दिखेगी तथा उसके नीचे “Select Khasra” का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

स्टेप 6: “Select Khasra” के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ढेर सारे खसरा नंबर दिखेंगे। उनमें से आप अपनी भूमि का खसरा नंबर चुनें।

स्टेप 7: खसरा नंबर चुनते ही पेज पर नीचे की तरफ आपको आपकी जमीन की खेवट और खतौनी नंबर देखने को मिलेगी, तथा बाएं तरफ “Nakal” का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

स्टेप 8: “Nakal” के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जहां आपकी जमीन की पूरी डिटेल जैसे खेवट नंबर, खतौनी नंबर, रकबा, जमीन किस प्रकार की है, जमीन के मालिक का पूरा नाम, इत्यादि जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक देखने को मिलेगी।

पेज पर नीचे दिख रहे “Take Print” के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पीडीएफ की प्रतिलिपि भी डाउनलोड करके

 अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप अपनी ऑनलाइन जमाबंदी नकल नहीं निकाल पाते हैं, अर्थात आपके चुने गए खसरा नंबर या जमीन मालिक के नाम में कोई नकल निकल कर नहीं आती है, तो आप अपने तहसील ऑफिस में जाएं और एक आवेदन लिखकर जमा करें। इतना करते ही आपकी जमाबंदी नकल की Authorized copy आपको दे दी जाएगी।

जमाबंदी नकल का इस्तेमाल कैसे करें?

ऑनलाइन जमाबंदी नकल या भू विवरण निकालने पर आप उसका इस्तेमाल केवल जानकारी हेतु ही कर सकते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी नकल का इस्तेमाल आप किसी सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए नहीं कर सकते।

अगर आप भूमि विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि (Authorized copy) चाहते हैं तो आपको तहसील ऑफिस में जाकर आवेदन लिखकर देना होता है तथा निर्धारित फीस भरनी पड़ती है फिर ही आपको आपके जमाबंदी की प्रतिलिपि दी जाती है। जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सरकारी कामों में आसानी से कर सकते हैं।

अब jamabandi.nic.in की ऑफिशल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ही जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तथा कुछ पैसे भी चुकाने पड़ते हैं।

जमाबंदी नकल निकालने पर आप उसमें जमीन की पूरी जानकारी तथा जमीन के मालिक का नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। जिसके कारण आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। इतना ही नहीं, आप भूमि विवरण में जमीन का सही क्षेत्रफल तथा जमीन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या लोन है या नहीं, साथ ही साथ जमीन खरीदने लायक है या नहीं, यह सब कुछ देख सकते हैं।

अगर आप कोई भी जमीन खरीदने हैं तो सबसे पहले उसका sale deed करवाए तथा Mutation अपने नाम पर करवाएं। जमीन का Mutation कराने का अर्थ होता है की किसी दूसरे की जमीन को कानूनी तौर पर अपने नाम पर करवाना। जब आप Mutation करवा लेते हैं तो जमीन के खसरा खतौनी में मलिक के नाम के जगह आपका नाम दिखेगा। जिससे यह साबित होगा कि आपने जमीन खरीद ली है। अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो जमीन का पुराना मालिक आपको बेची गई जमीन दूसरे किसी को भी बेच कर आपके साथ धोखा कर सकता है।

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